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Monday, October 26, 2026

यूपीटीईटी (UPTET 2026) : फेल अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत नहीं

 यूपीटीईटी (UPTET 2026) : फेल अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत नहीं

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2026 में अंकों के सामान्यीकरण (नॉर्मलाइजेशन) को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने वीरेंद्र सिंह समेत 150 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन से उनके अंक घट गए, जिससे वे न्यूनतम अर्हक अंक हासिल नहीं कर सके। आयोग ने दलील दी विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान स्पष्ट था व अभ्यर्थियों ने समय रहते इसे चुनौती नहीं दी।



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