Primary Ka Master Latest Updates👇

Thursday, November 18, 2021

Covid : कोविड मृतक आश्रितों के पद आरक्षित करने को चुुनौती, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा

 पंचायत चुनाव के दौरान से कोरोना से मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पद आरक्षित करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सिद्धार्थनगर के अभिषेक कुमार कनौजिया ने याचिका दाखिल कर कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने हेतु जारी 25 जुलाई 2021 के शासनादेश के क्लाज 13 को चुनौती दी है। इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 (समानता के अधिकार) के विपरीत घोषित करने की मांग की गई है। 






याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ सुनवाई कर रही है। याची के अधिवक्ता सैय्यद वाजिद अली का कहना था कि शासनादेश के क्लाज 13 में कहा गया है कि यदि मृतक कर्मचारी सामान्य वर्ग का है तो रिक्त पद पर सामान्य वर्ग के आश्रित की ही नियुक्ति की जाएगी। अधिवक्ता का कहना था कि यह एक प्रकार से किसी वर्ग के लिए पद आरक्षित करना हुआ। जोकि संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का हनन करता है। 



कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही शासनादेश के अनुपालन में यदि ग्राम पंचायत सेमरी पोस्ट ककरहरा सिद्धार्थनगर में यदि कोई नियुक्ति की जाती है तो वह इस याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी।


Covid : कोविड मृतक आश्रितों के पद आरक्षित करने को चुुनौती, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link