Primary Ka Master Latest Updates👇

Monday, December 18, 2023

आयकर नहीं खोल सकता है 3 साल से ज्यादा पुराने केस

 लखनऊ

18 दिसंबर 2023

लखनऊ। तीन साल से पुराने और 50 लाख से कम के आयकर के मामले में री-असेसमेंट नहीं हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद इनकम टैक्स ऐसे ही कभी भी असेसमेंट नहीं खंगाल सकता है। 10 साल पुराने मामलों को इनकम टैक्स तभी खंगाल सकता है जब करदाता की इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा हो। यह बात सीए नितिन कंवर ने कही। वह रविवार को बीबीएयू में आयोजित आईसीएआई (द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया) की लखनऊ शाखा द्वारा दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।



उन्होंने कहा कि कर नियम अक्सर जटिल साबित होते हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयकर आकलन के लिए विस्तारित 10 वर्षीय समीक्षा अवधि केवल तभी लागू होती है जब अनुमानित अघोषित आय 50 लाख रुपये से अधिक हो।

 धारा 148 के तहत जारी किए गए पुराने नोटिस और चल रही कार्यवाही को हटा दिया जाएगा। जहां बची आय 50 लाख रुपये से कम है। यहां सीए आरएल बाजपेई, सीए संतोष मिश्रा आदि रहे।

आयकर नहीं खोल सकता है 3 साल से ज्यादा पुराने केस Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link