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Thursday, October 24, 2024

महिला प्रधानों को प्रशिक्षित करें: कोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के ग्राम प्रधानों खासकर महिला प्रधानों के अधिकार व कर्तव्य को लेकर तीन माह में प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है।




प्रधानपति के कार्य करने के चलन को हतोत्साहित करें कोर्ट ने कहा कि प्रधानपति के कार्य करने के चलन को हतोत्साहित किया जाए। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों से कहा कि जब गांव सभा की लोकोपयोगी जमीन को दूसरे लोकोपयोगी कार्य के लिए लिया जाए तो गांव के लोगों की सहमति ली जाए ताकि लोग किसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन का अन्य लोक हित में प्रयोग के खिलाफ हाईकोर्ट न आएं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने गाजीपुर के अंबिका यादव व व कई अन्य की जनहित याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।

इसी के साथ कोर्ट ने गाजीपुर में गांव सभा की चारागाह, नवीन परती, गड़ही व खलिहान की जमीन पर पानी टंकी व आरसीसी सेंटर निर्माण को जनहित में मानते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि निर्माण शुरू न हुआ हो तो जमीन के एक किनारे शिफ्ट किया जाए।

महिला प्रधानों को प्रशिक्षित करें: कोर्ट Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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