किसी बच्चे की अपार आईडी बनाना अनिवार्य नहीं।
भारत सरकार के सहायक निदेशक प्रमोद रंजन जेना ने आरटीआई के जवाब में स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार के स्कूल में किसी भी बच्चे के लिए अपार (एपीएआर) आईडी बनाना अनिवार्य नहीं है और इसे केवल माता-पिता या अभिभावक की सहमति से बनाया जा सकता है। सरकारी या प्राइवेट स्कूल अपने स्वयं के दिशा-निर्देश पर बना सकते हैं, लेकिन छात्रों को (अपार) एपीएआर आईडी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

