समायोजन आदेश दिनांक 06/07/2026 ~
सरकार द्वारा बताया गया कि डेटा तैयार है और चिन्हित कर लिया गया है कि कहाँ शिक्षकों की कमी है और कहाँ शिक्षक सरप्लस हैं ?
न्यायालय ने कहा कि आप डेटा को ठीक से लाइए क्योंकि RTE के अनुसार छात्र-शिक्षक संख्या के आधार पर देखना होगा कि कहाँ कमी है और किसको सरप्लस किया गया है , ऐसे लिस्ट पकड़ने से कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है ।
न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार को तीन लिस्ट बनानी होंगी
List I - ऐसे विद्यालय जहाँ कोई शिक्षक सरप्लस नहीं है ।
List II - ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक सरप्लस बताए जा रहे हैं ।
List III - 16986 ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की कमी है
List III को दो भागों में बांटने को कहा है - एक भाग में ऐसे विद्यालय जहाँ दो शिक्षक नहीं है और दूसरे भाग में जहाँ शिक्षकों की कमी है ।
* जिला
* ब्लॉक
* विद्यालय का नाम
* RTE के अनुसार स्वीकृत शिक्षक संख्या
* वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों के नाम
* प्रत्येक शिक्षक की उस विद्यालय में जॉइनिंग तिथि (सीनियरिटी निर्धारित करने हेतु)
* उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय (Subject) का विवरण
* 30 अप्रैल 2026 तक विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या
* RTE के PTR के अनुसार आवश्यक शिक्षकों की संख्या
* यदि कोई सरप्लस शिक्षक है तो उसका नाम एवं विषय श्रेणी।
इससे कोई भी शिक्षक यह देख सकेगा कि उसे किस आधार पर सरप्लस घोषित किया गया है।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि—
पहले सरकार सरप्लस शिक्षकों की सूची प्रकाशित करेगी।
उसके बाद शिक्षक यह आपत्ति दाखिल कर सकेंगे कि उन्हें गलत तरीके से सरप्लस घोषित किया गया है।
अन्य त्रुटियों (List-I या List-II से संबंधित) पर भी objections दी जा सकती हैं।
objections दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 निर्धारित की गई।
13 जुलाई 2026 तक सचिव , बेसिक शिक्षा बोर्ड , प्रयागराज को Affidavit के साथ List-III प्रस्तुत करनी है, 20 जुलाई 2026 को अगली सुनवाई होगी ।
कोर्ट ने अंत में कहा कि पहले दिया गया Interim Order अगली सुनवाई तक जारी रहेगा।
Note :- हेड शिक्षकों के समायोजन को लेकर हमारी IA 12/2026 दाखिल है और कोर्ट अभी समस्त objections को सुनने के mood में है तो ऐसे शिक्षक जहाँ की छात्र संख्या अब बढ़ चुकी है वे अपनी बात अवश्य रखें इसके अलावा विषयवार शिक्षक भी अपनी स्थिति के हिसाब से objections अवश्य दें ।
#rana
