पीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 में स्केलिंग लागू किए बिना परीक्षा परिणाम जारी करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर अयोग व याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुनाने के लिए 23 सितंबर की तारीख नियत की है। अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की।
याचीगण का कहना है कि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग नहीं लागू की गई और इसके बिना ही परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। याचिका में परिणाम रद्द कर स्केलिंग लागू करने के बाद नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। वहीं लोक सेवा आयोग का कहना है कि मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू करने के बाद ही परीक्षा परिणाम जारी किया गया।
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