लखनऊ : शासन ने तय किया है कि 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों को जिनकी पिछली वेतनवृद्धि की तारीख एक जुलाई या एक जनवरी रही हो, सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद पड़ने वाली पहली जुलाई या एक जनवरी को वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी। वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।
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