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Saturday, April 9, 2022

Basic shiksha news: बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को अवमानना नोटिस

 प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को नोटिस जारी कर उनसे व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा है कि दिवंगत अध्यापकों के ग्रेच्युटी भुगतान के मामलों में विभिन्न जिलों के बीएसए अलग अलग तरीका क्यों अपना रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने विनोद कुमार शर्मा व अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी को सुनकर दिया। 



मृतक अध्यापक के विकल्प न भरने पर ग्रेच्युटी भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने ऊषा रानी के मामले में निर्णय दिया कि विकल्प न होने पर ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती। इसी आधार पर याचियों को भी हाई कोर्ट से राहत मिली, लेकिन उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया। इस पर अवमानना याचिका की गई। अधिवक्ता कमल केसरवानी ने कहा कि जनपदों में भी ग्रेच्युटी भुगतान किया जा रहा है और कुछ जिलों सर्वोच्च न्यायालय में भुगतान नहीं किया रहा है।

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