Primary Ka Master Latest Updates👇

Saturday, February 28, 2026

करदाता ध्यान दें: 15 मार्च 2026 तक जमा करें एडवांस टैक्स, नहीं तो देना होगा 1% मासिक ब्याज

 करदाता ध्यान दें: 15 मार्च 2026 तक जमा करें एडवांस टैक्स, नहीं तो देना होगा 1% मासिक ब्याज



नई दिल्ली। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को सतर्क किया है जिनकी आय केवल वेतन (Salary) तक सीमित नहीं है। जिन लोगों की कमाई शेयर मार्केट, क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, प्रॉपर्टी बिक्री या अन्य स्रोतों से भी होती है, उन्हें 15 मार्च 2026 (वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही) तक संबंधित आय पर एडवांस टैक्स जमा करना जरूरी है।


📌 किन लोगों पर लागू होगा नियम?

✅ सैलरी के अलावा आय के अन्य स्रोत:


शेयर बाजार से मुनाफा

क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग

ऑनलाइन गेमिंग/लॉटरी से आय

प्रॉपर्टी बेचने से कैपिटल गेन

अन्य अतिरिक्त आय

⚠️ क्यों जरूरी है एडवांस टैक्स?

विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार की आय सामान्य 12 लाख रुपये के स्लैब में समायोजित नहीं होती। इन पर अलग-अलग टैक्स दरें लागू होती हैं। इसलिए अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय 15 मार्च 2026 तक एडवांस टैक्स का भुगतान करना आवश्यक है।


💰 देरी करने पर क्या होगा?

यदि तय समय तक टैक्स जमा नहीं किया गया तो देय तिथि से लेकर आयकर रिटर्न (ITR) भरने की तारीख तक 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा। इससे करदाता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।


📍 क्या करें करदाता?

अपनी कुल वार्षिक आय का सही आकलन करें।

टैक्स देनदारी की गणना कर समय पर एडवांस टैक्स जमा करें।

किसी कर सलाहकार (CA) से परामर्श लेना लाभदायक हो सकता है।

📢 कर विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर टैक्स भुगतान करने से ब्याज और पेनल्टी से बचा जा सकता है। इसलि

करदाता ध्यान दें: 15 मार्च 2026 तक जमा करें एडवांस टैक्स, नहीं तो देना होगा 1% मासिक ब्याज Rating: 4.5 Diposkan Oleh: UP UPDATEMART

Social media link