नए इनकम टैक्स* 2025 के अनुसार बैंक द्वारा आपकी फिक्स डिपाजिट के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटने के लिए 15G/15H फॉर्म भरकर देते थे अब इन दोनों फॉर्म की जगह सभी के लिए केवल एक फॉर्म 121 भरकर देना होगा।
नए इनकम टैक्स* 2025 के अनुसार बैंक द्वारा आपकी फिक्स डिपाजिट के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटने के लिए 15G/15H फॉर्म भरकर देते थे अब इन दोनों फॉर्म की जगह सभी के लिए केवल एक फॉर्म 121 भरकर देना होगा।