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Sunday, April 19, 2026

शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 51 : अभ्यर्थी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

 शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 51 : अभ्यर्थी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

_शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 51 में माननीय हाईकोर्ट की डिविजन बेंच द्वारा परिणाम पर लगाई गई रोक और 28 विषयों के निरस्त परिणाम को लागू किए जाने के फैसले के विरोध में परीक्षार्थी वर्ग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका_


मुख्य याची डॉ.धीरज चंदानी ने बताया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ ही हाईकोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा यह माना गया है की पूर्व में ली गई परीक्षा में वृहद स्तर पर प्रश्नपत्र लीक के पर्याप्त साक्ष्य मिले थे इसलिए परीक्षा निरस्त किया जाना मेधावियों के हित में न्यायसंगत था। पुनर्परीक्षा के मूल्यांकन पर हाईकोर्ट डिविजन बेंच द्वारा रोक लगाई है जिसके विरोध में परीक्षार्थियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की मांग हेतु याचिका दायर की गई है । धीरज जी ने बताया कि मेधावियों के हितों के संरक्षण के लिए पुनर्परीक्षा का मूल्यांकन और परिणाम वैधानिक रूप से जारी हो इसके लिए परीक्षार्थी वर्ग प्रत्येक स्तर पर संघर्ष करता रहेगा।



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