*यूपी के 67 हजार शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी:* सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा- नए पात्र अभ्यर्थियों को खाली पद भरेंगे
* यूपी सरकार ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा- 2020 में नियुक्त 67 हजार 867 शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। अगर *हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नई मेरिट लिस्ट में कुछ नए कैंडिडेट एलिजिबल पाए जाते हैं, तो उन्हें खाली पड़े पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।*
सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा कि यह फैसला सिर्फ 69 हजार शिक्षक भर्ती के इस मामले तक सीमित रहेगा। इसे भविष्य की किसी दूसरी भर्ती के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा।
