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Thursday, July 23, 2026

सरप्लस शिक्षक समायोजन: हाईकोर्ट के आदेश के बाद BSA का बड़ा निर्देश, 27 जुलाई तक व्यक्तिगत रूप से दर्ज करानी होगी आपत्ति

 बलिया: उत्तर प्रदेश में सरप्लस शिक्षक समायोजन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 20 जुलाई 2026 के आदेश के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) बलिया ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी सरप्लस शिक्षकों की सूची पर यदि किसी शिक्षक को कोई आपत्ति है, तो वह 27 जुलाई 2026 तक व्यक्तिगत रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन जमा करें।



BSA द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन के 21 जुलाई 2026 के शासनादेश तथा सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के पत्र के अनुपालन में की जा रही है। सभी संबंधित अधिकारियों को न्यायालय के आदेश का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।




27 जुलाई के बाद स्वीकार नहीं होगी आपत्ति



निर्देश के अनुसार, सरप्लस सूची में शामिल शिक्षक यदि कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, तो उन्हें निर्धारित तिथि 27 जुलाई 2026 तक स्वयं उपस्थित होकर लिखित आपत्ति देनी होगी। तय समय सीमा के बाद अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।




BEO को दिए गए ये निर्देश




बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे हाईकोर्ट के आदेश, शासनादेश तथा बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देशों का अक्षरशः पालन कराते हुए नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही समस्त प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।




महत्वपूर्ण: यदि आपका नाम सरप्लस शिक्षकों की सूची में शामिल है और आपको कोई आपत्ति है, तो 27 जुलाई 2026 से पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अपना प्रत्यावेदन अवश्य जमा करें

सरप्लस शिक्षक समायोजन: हाईकोर्ट के आदेश के बाद BSA का बड़ा निर्देश, 27 जुलाई तक व्यक्तिगत रूप से दर्ज करानी होगी आपत्ति Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Primary ka school

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