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Friday, August 20, 2021

तदर्थ सेवा अवधि जोड़कर पेंशन तय करने का निर्देश

 प्रयागराज: हाई कोर्ट ने वाराणसी के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी अवधेश कुमार सिंह को तदर्थ सेवा अवधि जोड़कर पेंशन आदि पाने का हकदार माना है। उनकी नियमित सेवा अवधि कम होने के कारण पेंशन देने से इन्कार करने संबंधी आदेश रद कर दिया है। यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने अवधेश कुमार सिंह की याचिका को

तदर्थ सेवा अवधि जोड़कर पेंशन तय करने का निर्देश


स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने याची को नियुक्ति तिथि नौ मई, 1992 से 16 मार्च, 2015 तक की पूरी सेवा अवधि के आधार पर पेंशन आदि सभी परिलाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता राघवेंद्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। उनका कहना था कि भानुप्रताप शर्मा केस में कोर्ट ने तदर्थ सेवा अवधि को शामिल कर पेंशन निर्धारण करने का अधिकार निर्धारित किया है। इसकी अनदेखी कर याची की नियमित सेवा अवधि को ही जोड़ा गया और अवधि कम होने के कारण पेंशन देने से इन्कार कर दिया गया।

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