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Friday, December 24, 2021

कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ाने के लिए विषय विशेषज्ञता अनिवार्य नहीं: कोर्ट

 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि

कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अध्यापक के

पास किसी विषय की विशेषज्ञता होना अनिवार्य नहीं

है। अपर प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए एनसीटीई

द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाला अध्यापक कस्तूरबा



विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं। अर्थात कोई अध्यापक जो

प्रशिक्षित स्नातक है और टीईटी उत्तीर्ण है वह कस्तूरबा

विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अर्ह माना जाएगा। कोर्ट ने

विषय विशेषज्ञता के आधार पर अध्यापकों को संगत व

असंगत मानकर, असंगत पाए गए अध्यापकों का संविदा

नवीनीकरण नहीं करने संबंधी सर्कुलर रद कर दिया है।

कुलदप सक्सेना व 19 अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं

पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।

कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ाने के लिए विषय विशेषज्ञता अनिवार्य नहीं: कोर्ट Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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