Primary Ka Master Latest Updates👇

Tuesday, May 16, 2023

Basic shiksha news: अध्यापकों के स्थानांतरण पर तीन माह में निर्णय लें

 

प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों के अध्यापकों के स्थानांतरण आवेदनों पर तीन माह में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अध्यापकों के स्थानांतरण का प्रकरण सरकार के समक्ष वर्ष 2009 से लंबित है, जिसे लेकर अवधेश सिंह व अन्य ने याचिका दाखिल की है।



याची के अधिवक्ता का कहना था याची अध्यापकों ने एक मान्यता प्राप्त संस्थान से दूसरे मान्यता प्राप्त संस्थान में स्थानांतरण के लिए 14 जून 2009 की स्थानांतरण नीति के साथ आवेदन किया था। राज्य सरकार की ओर से इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने राज्य सरकार को यह मामला 27 दिसंबर 2022 को संदर्भित किया था। अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने इस मामले में दिए गए स्थगनदेश को संशोधित करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अध्यापकों के स्थानांतरण का रास्ता खोल दिया है। प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष अनावश्यक रूप से लंबित है जबकि सरकार के रेगुलेशन के अनुसार ऑनलाइन स्थानांतरण अर्जी पर विचार किया जा सकता है और इस पर विचार किया भी गया है। मामला अंतिम निर्णय के लिए राज्य सरकार के समक्ष लंबित है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति पर राज्य सरकार को प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के लिए तीन माह का समय देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।


Basic shiksha news: अध्यापकों के स्थानांतरण पर तीन माह में निर्णय लें Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link