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Tuesday, March 17, 2026

29000 शिक्षक भर्ती में कटऑफ की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश

29000 शिक्षक भर्ती में कटऑफ की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29000 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई सीटों और कटऑफ को लेकर दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता व याची अधिवक्ता को दो सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।



याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार 29000 सहायक शिक्षक भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2025 को रिक्त रह गई सीटों पर याचियों को शामिल करने का आदेश दिया था। एडवोकेट संजय यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कटऑफ अंक के बारे में स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के समय प्रदेश के जिस जिले का न्यूनतम कटऑफ था, उस कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले याचियों को ही नियुक्ति दी जाए। इस आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले के न्यूनतम कटऑफ जो उस समय उससे लगभग 10 अंक कटऑफ कम करके हाल ही में काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी की है। अधिवक्ता ने बताया कि जो कट ऑफ बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है उस कटऑफ से अधिक अंक इस याचिका में शामिल याचियों के है। उनका कहना है कि याचियों के अंक कटऑफ अंक से अधिक हैं तो इन याचियों का भी रिक्त रह गई सीटों पर अधिकार बनता है।


इस पर कोर्ट ने दो सप्ताह में कटऑफ अंक को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है l


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