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Monday, June 22, 2026

2005 शिक्षक भर्ती विवाद का अंत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 टीचरों को 21 साल बाद मिली नौकरी

 मथुरा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति ने 21 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश जारी होते ही लंबे समय से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिल गई है। शिक्षकों की भर्ती को लेकर विवाद करीब दो दशक से चल रहा था। अदालत का आदेश मिलने के बाद आखिरकार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी गईं।


11 विज्ञान के और 10 गणित के शिक्षक नियुक्त

यह मामला 21 साल पहले का सन 2005 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विज्ञान और गणित विषय के कुल 21 उम्मीदवारों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया गया है। इनमें से 11 को विज्ञान तथा 10 अभ्यर्थियों की गणित विषय के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दी गई है।


मथुरा जिले के विभिन्न स्थानों पर हुए नियुक्त

चयनित सहायक शिक्षकों को मथुरा जिले के विभिन्न विकासखंडों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया गया है। इनको जिले के नौहझील, फरह, छाता, राया, मांट और नगला लोका सहित अन्य क्षेत्रों के स्कूलों में भेजा गया है। इन शिक्षकों में एक महिला और 20 पुरुष शामिल हैं। इस सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सात दिन में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर नियुक्ति से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करें।


उल्लेखनीय है कि यह नियुक्तियां लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हो सकी हैं। सन 2005 में हुई भर्ती प्रक्रिया के बाद से हजारों अभ्यर्थी अदालतों के चक्कर काट रहे थे। अब 21 साल बाद 21 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकी और उनका लंबा इंतजार खत्म हुआ।

2005 शिक्षक भर्ती विवाद का अंत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 टीचरों को 21 साल बाद मिली नौकरी Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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