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Monday, June 22, 2026

यूपी: बेसिक के स्कूलों में ट्रांसफर को लेकर नया अपडेट, दंपत्ति नीति को लेकर आया आदेश

 उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के तहत चलने वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादले को लेकर नया अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कार्यालय से जारी एक आदेश में कहा गया है कि पति और पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं तो फिर पति और पत्नी में से जिसके द्वारा स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जाएगा केवल उसी के स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पर विचार किया जाएगा। आवेदन नहीं करने वाले पति या पत्नी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।




बता दें कि इसके पहले चार जून 2026 को जारी शासनादेश में यह कहा गया था कि यदि पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो जहां पर शिक्षक-छात्र अनुपात न्यून होगा, उस जिले में उन दोनों में किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। चार जून को अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा को जारी पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय के 11 मार्च 2026 के पत्र का हवाला देते हुए बताया गया था कि वर्तमान जनगणना (2026-27) के काम में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों के स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक नहीं किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाने की अपेक्षा की गई है।




 कहा गया था कि बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक बड़ी संख्या में सभी जिलों में जनगणना (2026-27) की ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में वर्तमान शैक्षिक वर्ष में इन अध्यापकों के अंतर्जनपदीय तबादलों के लिए विकल्प मंगाकर बड़ी संख्या में तबादले किए जाने से जनगणना के काम में बाधा आ सकती है।




साथ इस बात का उल्लेख किया गया था कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों द्वारा अंतर्जपदीय तबादलों के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध किया जा रहा है। इसके मद्देनजर मानवीय दृष्टिकोण या विशेष परिस्थिति के आधार पर वर्तमान शैक्षिक सत्र 2026-27 में परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षक-शिक्षिकाओं के अंतर्जपदीय तबादलों पर निम्न बिंदुओं के आधार पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है। जो बिंदु बताए गए थे उनमें सबसे पहले बिंदु में कहा गया था शिक्षक या शिक्षिका के स्वयं या जीवनसाथी या उनके अविवाहित बेटा-बेटी के दिव्यांग होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा। दूसरा-शिक्षक-शिक्षिका अथवा उनके अविवाहित बेटा-बेटी के कैंसर से पीड़ित होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा। तीसरा- शिक्षक-शिक्षिका या उनके अविवाहित बेटा-बेटी के डायलिसिस पर होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा।


 चौथा बिंदु दंपती नीति से सम्बन्धित था जिसमें कहा गया था कि यदि पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो जहां पर शिक्षक-छात्र अनुपात न्यून होगा, उस जिले में उन दोनों में किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। इस संदर्भ में अब जारी आदेश में कहा गया है कि पति और पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं तो फिर पति और पत्नी में से जिसके द्वारा स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जाएगा केवल उसी के स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पर विचार किया जाएगा। आवेदन नहीं करने वाले पति या पत्नी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। चार जून को जारी पत्र के पांचवे बिंदु में कहा गया था कि उपरोक्त के अतिरिक्त किसी विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण किया जा सकेगा।

यूपी: बेसिक के स्कूलों में ट्रांसफर को लेकर नया अपडेट, दंपत्ति नीति को लेकर आया आदेश Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Primary ka school

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