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Monday, June 22, 2026

जनगणना 2027 के चलते अंतरजनपदीय शिक्षक स्थानांतरण पर नई शर्तें, पति-पत्नी मामले में भी जारी हुआ स्पष्टीकरण

 जनगणना 2027 के चलते अंतरजनपदीय शिक्षक स्थानांतरण पर नई शर्तें, पति-पत्नी मामले में भी जारी हुआ स्पष्टीकरण

लखनऊ, 22 जून 2026।

उत्तर प्रदेश शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय स्थानांतरण सत्र 2026-27 को लेकर संशोधित निर्देश जारी किए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना-2027 में बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती को देखते हुए स्थानांतरण केवल विशेष परिस्थितियों में ही किए जाएंगे।


जारी आदेश के अनुसार निम्न विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा—


शिक्षक/शिक्षिका के स्वयं या उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने की स्थिति।


शिक्षक/शिक्षिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने की स्थिति।


शिक्षक/शिक्षिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के डायलिसिस पर होने की स्थिति।


पति-पत्नी दोनों के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत होने की स्थिति में, आवेदन करने वाले पक्ष के स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा।


अन्य किसी विशेष परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति से स्थानांतरण संभव होगा।


पति-पत्नी संबंधी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

शासन ने एक अलग स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि यदि पति और पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं, तो जिसके द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन किया जाएगा, केवल उसी के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। आवेदन न करने वाले पति या पत्नी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।


जनगणना कार्य का असर

शासनादेश में कहा गया है कि जनगणना 2027 के कार्य में बड़ी संख्या में शिक्षक पहले से नामित हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होने से जनगणना कार्य प्रभावित हो सकता है। इसी कारण स्थानांतरण प्रक्रिया को सीमित और विशेष परिस्थितियों तक रखा गया है।


यह आदेश प्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विशेषकर उन शिक्षकों के लिए जो अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे।







जनगणना 2027 के चलते अंतरजनपदीय शिक्षक स्थानांतरण पर नई शर्तें, पति-पत्नी मामले में भी जारी हुआ स्पष्टीकरण Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Primary ka school

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