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Friday, June 5, 2026

दिव्यांग, असाध्य रोगी शिक्षकों के होंगे अंतर्जनपदीय स्थानांतरण, तबादला नीति जारी

 दिव्यांग, असाध्य रोगी शिक्षकों के होंगे अंतर्जनपदीय स्थानांतरण, तबादला नीति जारी

लखनऊ, । जनगणना के बीच दिव्यांग व असाध्य रोगी शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। जनगणना के कार्य में लगे होने से सिर्फ जरूरतमंद शिक्षकों को स्थानांतरण की सुविधा शैक्षिक सत्र वर्ष 2026-27 में दी जाएगी। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले को नीति जारी कर दी गई है। इसके लिए जल्द ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और समय-सारिणी जारी होगी।




अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी नीति के अनुसार, ऐसे शिक्षक जो खुद या उनके पति-पत्नी में से कोई और अविवाहित पुत्र या पुत्री के दिव्यांग होने, शिक्षक-शिक्षिका व उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने, अध्यापक-अध्यापिका व उनके अविवाहित पुत्र या पुत्री की डायलिसिस होने और पत्नी-पत्नी दोनों परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हैं और उनमें से कोई आवेदन करता है तो जहां पर शिक्षक-छात्र अनुपात न्यून होगा, उस जिले में उन दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। फिलहाल सिर्फ जरूरतमंद शिक्षकों को ही स्थानांतरण की सुविधा दी गई है। बाकी शिक्षकों को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वे जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। जनगणना के बीच शिक्षकों का स्थानांतरण किए जाने से यह कार्य गड़बड़ा सकता है।



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