रिक्ति वाले विद्यालयों की सूची में से 30 विकल्पों के चयन करने का अवसर
शिक्षा विभाग ने जिले के शिक्षकों के - स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए बहुप्रतीक्षित मानक संचालन प्रक्रिया और नियम 2026 के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. जारी अधिसूचना के अनुसार, - अब स्थानांतरण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से विभागीय पोर्टल 'ईज - शिक्षाकोष के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएंगी.
एसओपी के मुख्य बिंदुओं के तहत, स्थानांतरण के लिए आवेदन करने हेतु नियमावली की कंडिका 3 (ix) में दी गई पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि की शर्त को फिलहाल शिथिल कर दिया गया है, हालांकि परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक या प्रधानाध्यापक इस प्रक्रिया के पात्र नहीं होंगे. स्थानांतरण और सेवा अवधि की गणना के लिए 31 मार्च 2026 को कट-ऑफ डेट निर्धारित किया गया है. इसके अलावा, पिछले दो वर्षों के दौरान स्थानांतरित होने वाले शिक्षक (पारस्परिक स्थानांतरण सहित) भी इस चरण के तहत आवेदन के लिए योग्य माने विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि
विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नामांकन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा. प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में प्रधानाध्यापक का एक अतिरिक्त पद सुरक्षित रखते हुए प्रति शिक्षक कम से कम एक कक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के लिए छात्र संख्या के आधार पर अधिकतम 12 शिक्षकों का प्रावधान किया जा सकेगा.
अधिशेष (सरप्लस) शिक्षकों के समायोजन और समानुपातीकरण के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी. पांच वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों
को अधिशेष मानते हुए उन्हें रिक्ति वाले विद्यालयों की सूची में से अधिकतम 30 विकल्पों का चयन करने का अवसर मिलेगा. 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शिक्षकों को समानुपातीकरण से अलग रखा गया है. साथ ही, सामान्य और पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की प्राथमिकता, गंभीर बीमारियों व दिव्यांगता के दावों के सत्यापन हेतु सिविल सर्जन या मेडिकल बोर्ड के प्रमाण-पत्र को अनिवार्य किया गया है. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों या शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा.

