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Monday, July 6, 2026

मानक से कम छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक हटाने के मामले में शिक्षकों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, स्टे ऑर्डर जारी

मानक से कम छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक हटाने के मामले में शिक्षकों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, स्टे ऑर्डर जारी

लखनऊ। मानक के अनुसार छात्र संख्या कम होने के आधार पर प्रधानाध्यापकों को हटाए जाने के मामले में शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। जनपद बाराबंकी की याचिका संख्या 6253/2026 पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रथम दृष्टया सभी पक्षों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत (स्टे ऑर्डर) प्रदान कर दी।


सुनवाई के दौरान लगभग 15 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद न्यायालय ने सभी संबंधित याचिकाकर्ताओं को आंशिक राहत देते हुए स्टे ऑर्डर जारी किया तथा मामले को पहले से लंबित मुख्य याचिका संख्या 274/2026 के साथ संबद्ध (कनेक्ट) कर दिया।


हालांकि, मामले का अंतिम निर्णय अभी शेष है। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण पर इलाहाबाद पीठ की डबल बेंच के आदेश का भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में अंतिम फैसला आने तक कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।


याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि यह आदेश शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अंतरिम राहत है, लेकिन अंतिम जीत अभी बाकी है। उन्होंने सभी प्रभावित शिक्षकों से एकजुट होकर कानूनी लड़ाई जारी रखने की अपील की है।





👉*जय हो।*👈



*मानक के अनुसार छात्र संख्या न होने पर भी प्रधानाध्यापक न हटाए जाने को लेकर जनपद बाराबंकी की याचिका संख्या 6253/2026 में प्रथम चरण में हम लोग विजय हुए और लखनऊ बेंच में सभी चीजों को कंसीडर किया गया और सभी याची साथियों को स्टे ऑर्डर प्रदान दिया गया*


साथियों ,आज करीब 15 मिनट तक बहस चली। सभी संबंधित याची साथियों को स्टे ऑर्डर प्रदत्त।आंशिक राहत। केस को लखनऊ बेंच की मुख्य याचिका संख्या 274/2026 के साथ कनेक्ट किया गया है। लेकिन अभी भी पूर्ण जीत नहीं हुई है क्योंकि अभी भी हम लोगों का केस पर कही न कही इलाहाबाद बेंच की डबल बेंच का ऑर्डर इम्पैक्ट डालेगा उसके हेतु भी अब निर्णायक भूमिका निभानी होगी। और अभी से ही अपने अन्य साथियों को इस हेतु एकजुट करना पड़ेगा क्योंकि लड़ाई लम्बी खींच सकती है।


आपका शिक्षक साथी 


*आनन्द प्रताप सिंह*


संपर्क सूत्र..9793311007




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