Primary Ka Master Latest Updates👇

Tuesday, September 29, 2026

वरिष्ठ को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं

वरिष्ठ को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक ही पद पर काम करने वाले वरिष्ठ कर्मचारी को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो इस अंतर के पीछे कोई ठोस और साबित करने लायक कारण होना चाहिए।






न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक बुनियादी बात है कि एक ही पद पर काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ अधिकारी से कम वेतन नहीं दियाजा सकता।

वरिष्ठ को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं Rating: 4.5 Diposkan Oleh: UP UPDATEMART

Social media link