नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में निवेश करने वालों पर लगने वाले शुल्क के नए ढांचे को लागू करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब इसे एक दिसंबर 2026 से लागू किया जाएगा। पहले यह ढांचा एक अक्तूबर 2026 से लागू होना था।
नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति एनपीएस में खाता खुलवाता है तो एक बार के लिए उसे 200 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा। वहीं, अब पीओपी को खाते में जमा कुल राशि यानी प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) पर हर साल 0.20% शुल्क मिलेगा। नए नियमों के तहत पीओपी के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने पर 200 रुपये का शुल्क लगेगा।
