अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने की मांग हुई खारिज
पटनाःपटना हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अतिथि टीचर (गेस्ट टीचर) के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक देने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर पांच अंक, अधिकतम 25 अंक तक वेटेज देने की मांग स्वीकार नहीं की। न्यायाधीश हरीश कुमार की एकलपीठ ने अभिषेक कुमार सिंह सहित 29 अभ्यर्थियों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे बिहार के विभिन्न सरकारीस्कूलों में अलग-अलग विषयों के गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने 29 मई, 2024 को एक अन्य मामले में पारित आदेश और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 31 मई, 2024 के पत्र (ज्ञापांक संख्या-1470) का हवाला देते हुए समान आधार पर अनुभव का वेटेज देने की मांग की थी। उनका तर्क था कि अनुभव के अंक जुड़ने पर वे विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत निर्धारित कटआफ से अधिक अंक हासिल कर चयनित हो सकते थे।

