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Wednesday, September 22, 2021

हाइकोर्ट:- कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को दो माह में चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी करने का दिया निर्देश

 प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोर्ट ने पहले ही निवास के आधार पर नौकरी देने से इन्कार किए जाने को असंवैधानिक करार दिया है तो कट आफ डेट के बाद निवास प्रमाणपत्र जमा करने के आधार पर नियुक्ति से मना नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर को दो माह के भीतर भर्ती में चयनित याची को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नीतू की याचिका पर दिया है।



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