निम्नलिखित नए प्रावधान
1. आवेदनकर्ता की लाग इन से आकस्मिक अवकाश का आवेदन करते समय जुलाई से सितंबर माह के लिए 8:00 बजे के बाद तथा माह अक्टूबर से 20 मई के लिए 9:00 बजे के बाद उसी तिथि का अवकाश आवेदित न हो सके। 2. प्रातः 5 से 9 बजे अवकाश स्वीकृति पर लगी रोक हटाना ।
3. अवकाश स्वीकृति पर निर्णय लेते समय जिस तिथि हेतु अवकाश आवेदित है, उस विद्यालय में उसी तिथि में कितने कार्मिक पूर्व से ही अवकाश पर है. प्रदर्शित कराना।
4. अवकाश निरस्तीकरण के ड्रॉप डाउन के प्रत्येक कारण के सामने कमेंट का प्रावधान करना।
5. स्वीकृत / फारवर्ड प्रकरणों के संबंध में संलग्नकों को भविष्य में भी देखने योग्य बनाना।
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