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Thursday, October 20, 2022

फर्जी शिक्षक की जमानत अर्जी हुई खारिज


झांसी राजकीय हाईस्कूल में फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे नौकरी हासिल करने के आरोपी की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। अपर सत्र न्यायाधीश विकास नागर को अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।


सहायक जिला शासकीय अता तेज सिंह गौर ने बताया कि गुरसराय के राजकीय हाईस्कूल खड़ौरा की प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्रीति सागर ने 19 अगस्त 2022 को गरौठा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आजमगढ़ जनपद की तहसील लालगंज के ग्राम महुआपुर निवासी रणविजय विश्वकर्मा ने 22 जुलाई 2022 को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। बाद में विभागीय जांच में उनके नियुक्ति पत्र फर्जी पाए गए थे।



पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। रिहाई के लिए आरोपी रणविजय विश्वकर्मा की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। ब्यूरो

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