प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 'नया शिक्षा चयन बोर्ड अभी लागू नहीं' के आधार पर कार्यवाहक को प्रधानाचार्य का वेतन न देने का आदेश हतप्रभ करने वाला है। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कन्नौज के आदेश को रद्द कर याची को अभ्यावेदन पर छह सप्ताह में नया आदेश जारी का करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कार्यकारी प्रधानाचार्य विनोद यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.