मृत्यु के समय के परिजन ही कर सकते हैं अनुकंपा नियुक्ति का दावा: अदालत
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय जो पारिवारिक सदस्य थे, वही अनुकंपा नियुक्ति का दावा कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता के लिए विधवा बहू का सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर परिवार का हिस्सा होना जरूरी है। जो व्यक्ति कर्मचारी की मृत्यु के समय परिवार का हिस्सा नहीं था, वह बाद में शादी या विधवा होने जैसी घटनाओं के आधार पर नौकरी का दावा नहीं कर सकता।
यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया। अदालत ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को तत्काल राहत देना है।

