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Wednesday, June 3, 2026

डोमिसाइल (स्थायी निवास प्रमाण पत्र) को लेकर बार-बार पूछे जा रहे प्रश्न का सरल उत्तर

 डोमिसाइल (स्थायी निवास प्रमाण पत्र) को लेकर बार-बार पूछे जा रहे प्रश्न का सरल उत्तर


यदि नियुक्ति के समय आपसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile) नहीं लिया गया था या आपने जमा नहीं किया था, तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति काल का प्रमाण पत्र उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है।


यदि नियुक्ति के समय का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप कोई भी वैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं।


अर्थात:


जिन शिक्षकों ने नियुक्ति के समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा किया था और वह उपलब्ध है, वे उसे अपलोड कर सकते हैं।


जिनसे उस समय यह प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था या जिन्होंने जमा नहीं किया था, वे वर्तमान में उपलब्ध वैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं।


मुख्य बात यह है कि अपलोड किया गया दस्तावेज वैध और प्रमाणित हो।



बार-बार अनावश्यक भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जहां नियुक्ति काल का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, वहां कोई भी वैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य होना चाहिए। हालांकि अंतिम निर्णय एवं सत्यापन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

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