स्थानांतरण नियमावली को ध्यान से पढ़ने पर एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है।
नियम 4 में विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु अधिमानता (Order of Preference) निर्धारित की गई है, जिसमें—
1.असाध्य रोग
2.दिव्यांगता
3.पति-पत्नी पदस्थापन
4.विधवा/एकल अभिभावक
5.पारस्परिक स्थानांतरण
6.समायोजन/समानुपातीकरण (Rationalization)
7.सामान्य स्थानांतरण
स्पष्ट है कि नियमावली में समायोजन/समानुपातीकरण को छठी प्राथमिकता दी गई है, सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं।
अतः केवल अफवाहों या सुर्खियों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय नियमावली का अध्ययन आवश्यक है। अंतिम प्रक्रिया विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी, लेकिन नियमावली में रैशनलाइजेशन को स्पष्ट रूप से छठे स्थान पर रखा गया है।
नियम पढ़िए, भ्रम नहीं फैलाइए।

