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Thursday, December 9, 2021

हाईकोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सरकार से किया जवाब तलब

 प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। मामले में कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भी चार हफ्ते में जवाब मांगा है। 



इसके साथ ही परीक्षा में चयनित विपक्षियों मालती देवी व निशा पांडेय को नोटिस जारी किया है। यह आदेश सरल श्रीवास्तव ने बाल मुकुंद त्रिपाठी व संगीता पांडेय की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का तर्क था कि 16 मार्च 2021 को 12603 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती निकाली गई। परिणाम घोषित किया गया तो याचिकाकर्ताओं के नाम नहीं थे।


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प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चार हफ्ते में जवाब मांगा। चयनितों मालती देवी व निशा पांडेय को नोटिस जारी की है। यह आदेश सरल श्रीवास्तव ने बाल मुकुंद त्रिपाठी व संगीता पांडेय की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने कहा कि 16 मार्च, 2021 को 12 हजार, 603 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती निकाली गई। परिणाम घोषित किया गया तो याचीगण का नाम नहीं था। 26 अक्टूबर, 2021 को उत्तरकुंजी जारी की गई। तब पता चला कि ‘सी’ सीरीज का प्रश्न 82 बदला गया है। याचीगण को 414.63 अंक मिले हैं। एक प्रश्न की जांच से याचियों का चयन हो जाएगा।


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