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Sunday, January 4, 2026

अवकाश नियम: एबॉर्शन लीव महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह यानी 42 दिन तक देय

 *अवकाश नियम*

EXCLUSIVE🚩🚩🚩


*एबॉर्शन लीव महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह यानी 42 दिन तक देय है।*✅


*गर्भपात के मामलों में, जिसके अन्तर्गत गर्भश्राव भी है, प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह तक। अवकाश के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाणपत्र संलग्न किया गया हो। गर्भपात / गर्भश्राव के प्रकरणों में अनुमन्य मातृत्व अवकाश के सम्बन्ध में अधिकतम तीन बार अनुमन्य होने का प्रतिबन्ध शासन के पत्रांक संख्या-4-84/दस-90-216-79 दिनांक 3 मई 1990 द्वारा प्रसारित अधिसूचना द्वारा समाप्त कर दिया गया है।*


स्त्रोत-मूल नियम 101 एवं सहायक

नियम 153

शासनादेश संख्या जी-4-394-दस-216-79, दिनांक 4 जून 1990


✍️ *निर्भय सिंह,लखनऊ।*

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