बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली, 1991 के तहत नियुक्त राज्य के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० संख्या- 593/2022 (सुभाष चौधरी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य), एल०पी०ए० संख्या- 624/2022 (चन्द्रकांत एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) तथा सम्बद्ध वादो में दिनांक 24.06.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन क्रम में "मैट्रिक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान" प्राप्त शिक्षकों को वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या - 8921 दिनांक 07.12.2018 की अनुमान्यता के संबंध में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के समक्ष शिक्षा विभाग के स्व० मदन मोहन झा सभागार में दिनांक 09.04.2026 को अपराह्न 04:00 बजे सुनवाई निर्धारित की गयी है।
अतः सभी संबंधित शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि इस मामले में अपना पक्ष, लिखित रूप में उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व email के माध्यम से [email protected] पर अथवा शिक्षा विभाग, विकास भवन, पटना के वितरण शाखा में समर्पित करना सुनिश्चित कर लेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकेगें। सुनवाई के पूर्व उनका बिन्दुवार पक्ष / अभिमत email के द्वारा प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। पक्ष प्राप्त नहीं रहने की परिस्थिति में यह माना जायेगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है तथा भविष्य में इस मामले में कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
उक्त सुनवाई के उपरांत भी नवीन तथ्यबिन्दु स्वीकृत नहीं किए जायेंगे तथा विभाग नियमावलोक में निर्णय के लिए स्वतंत्र होगा।

