नई पंचायतों के गठन तक प्रधानों को जिम्मेदारी
लखनऊ। नई पंचायत की पहली बैठक होने तक या अधिकतम छह माह की अवधि तक पूर्व प्रधान ग्राम पंचायतों का कार्यभार संभालेंगे। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 27 मई से पूर्व प्रधानों को प्रभारी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। प्रभारी प्रधान किसी नए विकास कार्य, योजना या नीतिगत निर्णय पर स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकेंगे। प्रभारी बनाए जाने से पहले स्वीकृत योजनाओं, निर्माणाधीन कार्यों और पूर्ण हो चुके कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं, किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। ब्यूरो

