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Sunday, June 7, 2026

बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 : संभावित प्रमुख प्रावधान (सूत्रों के अनुसार)

 📢 बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 : संभावित प्रमुख प्रावधान (सूत्रों के अनुसार)


बिहार में शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु नई नियमावली तैयार किए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि इस नियमावली के निर्माण में विभिन्न राज्यों की स्थानांतरण नीतियों का अध्ययन किया गया है। हालांकि, अंतिम निर्णय एवं आधिकारिक अधिसूचना का अभी इंतजार है।


संभावित अंक (Point) प्रणाली


✅ ग्रामीण क्षेत्र में सेवा


- ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक प्राप्त होंगे।


✅ पति-पत्नी आधार


- पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में होने की स्थिति में 20 अंक।


✅ दिव्यांगता आधार


- दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को 20 अंक।


✅ गंभीर बीमारी


- स्वयं अथवा परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी की स्थिति में 15 अंक।


✅ सेवा अवधि


- प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 0.5 अंक।

- गणना की आधार तिथि 31 मई होगी।


✅ विधवा महिला


- 20 अंक।


✅ कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला


- 10 अंक।


✅ अविवाहित महिला


- 5 अंक।


✅ राष्ट्रीय पुरस्कार


- प्रत्येक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 10 अंक।


✅ राज्य स्तरीय पुरस्कार


- प्रत्येक राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए 5 अंक।


✅ गर्भवती महिला


- 31 मार्च को गर्भवती अथवा 31 जुलाई तक प्रसूति अवकाश पर रहने वाली महिला कर्मचारी को 40 अंक।

- यह लाभ केवल गर्भावस्था/प्रसूति अवकाश की स्थिति में देय होगा।


अंक कटौती


❌ यदि किसी कर्मचारी की अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण वेतन कटौती हुई है, तो 5 अंक घटाए जा सकते हैं।


स्थानांतरण से संबंधित संभावित प्रावधान


🔹 परिवीक्षाधीन (Probation) कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।


🔹 किसी भी विद्यालय/कार्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाएगी।


🔹 एक ही स्थान पर दो वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारी परस्पर सहमति के आधार पर स्थानांतरण करा सकेंगे।


🔹 1 जून 2026 की स्थिति में एक वर्ष से कम अवधि से पदस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।


🔹 सामान्यतः एक ही स्थान पर दो वर्ष से कम अवधि से पदस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं होगा।


🔹 यदि शिकायतों के आधार पर दो वर्ष से कम अवधि में स्थानांतरण आवश्यक हो, तो प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ही कार्रवाई की जाएगी।


🔹 स्थानांतरण के बाद नई पदस्थापना वाले विद्यालय/कार्यालय में कम से कम तीन वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य हो सकता है।


महत्वपूर्ण सूचना


सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित नियमावली पर 17 जून 2026 को होने वाली कैबिनेट बैठक में विचार किया जा सकता है। स्वीकृति मिलने के बाद स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना है।


⚠️ अस्वीकरण (Disclaimer):

उपरोक्त जानकारी विभिन्न सूत्रों पर आधारित है। अंतिम एवं प्रमाणिक जानकारी केवल बिहार सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना/नियमावली के प्रकाशन के बाद ही मानी जाएगी। तब तक इसे केवल संभावित एवं प्रस्तावित प्रावधानों के रूप में ही देखा जाए।

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