*Transfer update*
*•* 7 राज्यों का स्थानांतरण नियमावली का अद्यतन करके बिहार राज्य नियमावली बना है इसबार
*•* जो ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं उनको स्थानांतरण के लिए प्रत्येक वर्ष 2 पॉइंट करके मिलेगा
*•* पति-पत्नी के आधार पर 20 पॉइंट मिलेंगे
*•* दिव्यांग कोटि के आधार पर 20 पॉइंट मिलेंगे
*•* जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए और एक दिन की भी वेतन कटौती हुई है उसका 5 पॉइंट काट लिया जाएगा
*•* गंभीर रूप से स्वयं बीमार या परिवार में कोई बीमार रहने की स्थिति में 15 पॉइंट
*•* प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 0.5 अंक और इसकी गणना 31 मई के आधार पर होगी
*•* विधवा महिला के लिए 20 अंक
*•* कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला 10 अंक
*•* अविवाहित महिला के लिए 5 अंक
*•* राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को प्रत्येक पुरस्कार के लिए 10 अंक मिलेंगे
*•* राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को प्रत्येक पुरस्कार के लिए +5 अंक
*•* गर्भवती महिला (31 मार्च को अथवा 31 जुलाई तक प्रसूति अवकाश पर) को +40 अंक (गर्भावस्था / प्रसूति अवकाश की स्थिति में ही देय)
*•* परिवीक्षाधीन कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
*•* किसी भी स्थानांतरण में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर पदस्थापना नहीं की जाएगी।
*•* ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर दो वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ हो परस्पर सहमति से उन्ही के स्थानांतरण किये जायेंगे।
*•* दिनांक 1 जून 2026 की स्थिति में एक साल से कम अवधि में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
*•* एक ही स्थान पर दो वर्ष से कम अवधि से पदस्थ शासकीय सेवकों का स्थानांतरण नहीं किया जाए। यदि शिकायतों के आधार पर दो वर्ष से कम अवधि में स्थानांतरण किया जाना आवश्यक हो तो सामान्यतः प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ही स्थानांतरण किया जाए।
*•* यह सभी पॉइंट में से बहुत सारी पॉइंट अपने बिहार स्थानांतरण नियमावली संशोधित 2026 के नियमावली में देखने को मिलेगा
*•* नियमावली बन चुका है, 17 जून को कैबिनेट की बैठक है उसी में मोहर लगेंगे, उसके बाद अप्लाई शुरू हो जाएगी
*•* अब जहां भी नए पोस्टिंग में जाएंगे वहां उस स्कूल में 3 साल तक पदस्थापित रहना अनिवार्य होगा।
