*बने हुए आयुष्मान कार्ड को कैंसिल करवाने के तरीके:*
आयुष्मान कार्ड को सीधे “डिलीट” करने का ऑनलाइन बटन अभी पोर्टल पर नहीं है। लेकिन आप इन तरीकों से कार्ड को कैंसिल/निष्क्रिय करवा सकते हैं:
1. *गलत नाम/डुप्लिकेट कार्ड बन गया है तो*
अगर आपके नाम से किसी और को कार्ड मिल गया है या गलती से डुप्लिकेट बन गया है:
- *टोल-फ्री नंबर 14555* पर कॉल करें और शिकायत दर्ज कराएं
- या *[email protected]* पर मेल करें
- शिकायत में आधार, गलत कार्ड की फोटो और प्रूफ लगाएं।
2. *कार्ड सरेंडर करना है / अब लाभ नहीं लेना तो*
- अपने नजदीकी *CSC सेंटर या आयुष्मान मित्र/अस्पताल* पर जाएं और कार्ड सरेंडर करने की रिक्वेस्ट दें।
- *PMJAY Grievance Portal: https://cgrms.pmjay.gov.in* पर जाकर “Register Your Grievance” चुनें
- योजना: Ayushman Bharat PMJAY चुनें
- कारण में लिखें: “Card cancellation requested” या “No longer eligible”
- आधार और कार्ड नंबर डालकर सबमिट करें। आपको Grievance ID मिल जाएगी
3. *UMANG ऐप से*
UMANG ऐप खोलें > आयुष्मान भारत सेक्शन > Grievance Redressal में जाकर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालें
4. *राज्य हेल्थ एजेंसी से संपर्क*
हर राज्य की State Health Agency SHA होती है। वहां जाकर या कॉल करके कार्ड निष्क्रिय करने की अर्जी दे सकते हैं
*ध्यान रखें:*
- कार्ड कैंसिल होते ही आप योजना के लाभ नहीं ले पाएंगे।
- अगर कार्ड गलत तरीके से बना है या किसी और ने इस्तेमाल किया है, तो शिकायत जरूर करें ताकि कार्रवाई हो 8032
C/P
