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Sunday, August 2, 2026

शिक्षक समायोजन पर हाईकोर्ट का अहम आदेश: 150 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में प्रधानाध्यापक को सरप्लस मानने पर रोक, लखनऊ में वरिष्ठता के आधार पर तैयार हुई सूची

 याचिका *संख्या-7241/2024 का सारांश...*



*जिन प्राथमिक विद्यालयों में 150 या उससे कम छात्र संख्या पर हेड कार्यरत हैं,उन्हें हेड मानकर सरप्लस न किया जाए,बल्कि उनकी गणना शिक्षक के तौर पर की जाए। यही मांग थी...*



-आदेश का मुख्य पैरा...👇*


 न्यायालय के अगले आदेश तक, 16.08.2024 के परिपत्र (सर्कुलर) के पैरा 2 के प्रावधान — जहाँ तक वे 150 से कम छात्र संख्या वाले बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक को समायोजन के उद्देश्य से अतिशेष (सरप्लस) मानने का निर्देश देते हैं — स्थगित (Stayed) रहेंगे और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं की वर्तमान कार्यप्रणाली में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा।


आदेश की तिथि: 04.09.2024




लखनऊ जनपद में इसी आदेश के अनुक्रम में सूची तैयार की गई है अर्थात यदि स्कूल में हेड पहले आया तो वह सरप्लस और यदि सहायक पहले आया तो वह सरप्लस....


शिक्षक समायोजन पर हाईकोर्ट का अहम आदेश: 150 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में प्रधानाध्यापक को सरप्लस मानने पर रोक, लखनऊ में वरिष्ठता के आधार पर तैयार हुई सूची Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Primary ka school

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