551 स्कूलों के शिक्षकों का होगा ट्रांसफर
बिहार के 551 मॉडल स्कूलों में शिक्षकों का ट्रांसफर होगा. ये पोस्टिंग म्यूचुअल और ट्रांसफर दोनों के आधार पर होगा. हालांकि, ट्रांसफर और म्यूचुअल के लिए शिक्षकों का विषय और कक्षा दोनों समान होना जरुरी है. इसके साथ ही रिक्त सीटों को भरने की गारंटी के बाद ही शिक्षकों का दूसरे मॉडल स्कूल में ट्रांसफर होगा. इसे ऐसे समझा जा सकता है, यदि किसी स्कूल में शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन करते है, तो उनके मौजूदा स्कूल में रिक्त सीटें भरने की गारंटी होनी चाहिए. इसके बाद शिक्षकों का ट्रांसफर किया जायेगा
मॉडल स्कूलों के शिक्षक भी कर सकते हैं आवेदन
बिहार राज्य शिक्षक ट्रांसफर नियमावली 2026 में मॉडल स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर का कोई नियम नहीं है. जारी नियमावली में केवल सामान्य स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर के संबंध में नियम बनाया गया था. लेकिन, मॉडल स्कूलों के शिक्षकों ने भी ट्रांसफर के लिये लगातार मांग कर रहे थे. इसके बाद शिक्षा विभाग ने मॉडल स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नियम लागू कर दिया है. इससे लगभग
12 हजार शिक्षकों को फायदा होगा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार में सभी तरह के शिक्षकों के ट्रांसफर की व्यवस्था की गयी है. टीआरइ-3 के तहत नियुक्त शिक्षकों के साथ ही मॉडल स्कूल में कार्यरत शिक्षकों का ट्रांसफर किया जायेगा. इस दौरान नियमावली का पूरा ध्यान रखा जायेगा. इससे छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी, इसके साथ ही स्कूलों में सरप्लस शिक्षक भी नहीं होंगे

