हूटर और प्रेशर हॉर्न बजाने के मानक तय करें:हाईकोर्ट
लखनऊ, सड़कों पर गाड़ियों से होने वाले तेज शोर, अवैध हूटर और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रदेश में औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और शांत (साइलेंस) क्षेत्रों का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि यदि अब तक ध्वनि मानकों के अनुसार क्षेत्रों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, तो अगले 3 महीनों के भीतर औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और साइलेंस ज़ोन की पहचान और अधिसूचना की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए।

