वोटर आईडी नहीं तो विकल्प दिखाकर मतदान कर सकेंगे
इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव में 23 अक्तूबर को मतदान होगा। मतदान के लिए वोटर को मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखा सकता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी उपमा पांडेय ने बताया कि जिन मतदाताओं को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पहले इसे प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विकल्प के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा निजी औद्योगिक संस्थानों की ओर से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र भी मान्य होगा। सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा संबंधित स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक के नियोजन वाले शैक्षिक संस्थान की ओर से जारी सेवा पहचान पत्र भी विकल्पों में शामिल हैं। इसी तरह विश्वविद्यालय की ओर से जारी डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड के माध्यम से भी पहचान स्थापित की जा सकेगी।

