प्रधानाचार्य के निलंबन पर पूर्ण पीठ करेगी विचार
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ विश्वमोहिनी पांडेय के निलंबन और उस पर जिला विद्यालय निरीक्षक की मंजूरी के आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने इस आदेश के साथ प्रकरण को पूर्ण पीठ को भेजने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। याची डॉ पांडेय ने कॉलेज प्रबंधक के निलंबन आदेश और डीआईओएस के अनुमोदन आदेश को चुनौती दी है।

