पुलिस की वर्दी पर नेम प्लेट को लेकर सवाल, जानिए कब लगाना जरूरी है और क्या कहते हैं नियम
नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच दिल्ली पुलिस की वर्दी को लेकर एक नया सवाल चर्चा में है। प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मियों की वर्दी पर नेम प्लेट दिखाई नहीं देने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी बिना नेम प्लेट के वर्दी पहनकर ड्यूटी कर सकते हैं? दिल्ली पुलिस के वर्दी संबंधी नियम इस बारे में क्या कहते हैं? आइए समझते हैं।
जंतर-मंतर पर नेम प्लेट को लेकर विवाद
जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी तैनात रहते हैं। हाल के दिनों में कुछ ऐसे फोटो और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें पुलिसकर्मी वर्दी में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी वर्दी पर नेम प्लेट दिखाई नहीं दे रही है।
इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी अलग-अलग प्रदर्शनों के दौरान बिना नेम प्लेट वाली पुलिस यूनिफॉर्म को लेकर विवाद सामने आ चुका है।
कई मौकों पर प्रदर्शनकारियों को पुलिसकर्मियों से उनका नाम पूछते हुए भी देखा गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दिल्ली पुलिस के नियमों में नेम प्लेट को लेकर क्या व्यवस्था है।
क्या कहता है दिल्ली पुलिस का Standing Order 51?
दिल्ली पुलिस की वर्दी से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख Standing Order 51 में किया गया है। इसके Part 1 A (i) में ड्यूटी के दौरान पहनी जाने वाली वर्दी से संबंधित नियम बताए गए हैं।
उपलब्ध नियमों के अनुसार, ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी की वर्दी पर काले बैकग्राउंड वाली प्लास्टिक नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। इस नेम प्लेट पर पुलिसकर्मी का नाम हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में लिखा होना चाहिए।
वहीं DCP और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए नेम प्लेट को लेकर अलग प्रावधान है। इनके लिए काले बैकग्राउंड पर जरी से कढ़ाई की गई नेम प्लेट का प्रावधान बताया गया है।
परेड के दौरान भी नेम प्लेट जरूरी
नियम केवल सामान्य ड्यूटी तक सीमित नहीं हैं। Standing Order 51 के Part 1 A (i) में परेड के दौरान पहनी जाने वाली वर्दी के संबंध में भी प्रावधान दिए गए हैं।
इसका मतलब है कि परेड के दौरान भी निर्धारित वर्दी के साथ नेम प्लेट लगाए जाने का प्रावधान है।
प्रदर्शन और धरना ड्यूटी में भी लागू होता है नियम
जंतर-मंतर जैसे स्थानों पर प्रदर्शन, धरना या आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। ऐसी ड्यूटी भी पुलिस की आधिकारिक ड्यूटी का हिस्सा होती है।
इसलिए उपलब्ध Standing Order के प्रावधानों के आधार पर सामान्य स्थिति में ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी और नेम प्लेट के नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में नेम प्लेट न लगाने की अनुमति या सुरक्षा संबंधी कोई अलग operational instruction लागू है या नहीं, यह संबंधित विभागीय आदेश और परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है।
🔎 निष्कर्ष
जंतर-मंतर पर बिना नेम प्लेट वाली वर्दी में दिखाई दे रहे पुलिसकर्मियों को लेकर उठे सवालों के बीच Delhi Police Standing Order 51 चर्चा में है। इसमें ड्यूटी और परेड के दौरान निर्धारित वर्दी के साथ नेम प्लेट से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं।
इसलिए केवल वायरल फोटो या वीडियो के आधार पर किसी पुलिसकर्मी द्वारा नियम तोड़े जाने का अंतिम निष्कर्ष निकालने के बजाय उस समय लागू विभागीय आदेश और वास्तविक परिस्थितियों को भी देखना जरूरी है।
