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Wednesday, February 11, 2026

नियम के विरुद्ध नियुक्ति में प्रभारी डीआईओएस समेत 6 पर प्राथमिकी

 नियम के विरुद्ध नियुक्ति में प्रभारी डीआईओएस समेत 6 पर प्राथमिकी

आजमगढ़। श्री देवानंद संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, दान शनिचरा रामगढ़ में प्रधानाचार्य और शिक्षिकाओं की नियम के विरुद्ध नियुक्ति के मामले में प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह समेत छह पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मंडलायुक्त के आदेश पर संयुक्त निदेशक शिक्षा (जेडी) ने नगर कोतवाली में तहरीर दी थी।


संयुक्त निदेशक शिक्षा नवल किशोर ने बताया कि विद्यालय में रिंकी यादव (प्रधानाचार्या), शिक्षिका प्रियंका व अल्का त्रिपाठी (साहित्य विषय) की


नियुक्ति 9 फरवरी को गई, जबकि प्रक्रिया नियमों के विपरीत थी। अनुमोदन पत्र पर कार्यालय सहायक के हस्ताक्षर भी नहीं थे और उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम-2000 एवं विनियमावली 2009 का अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने वेतन भुगतान एवं अनुमोदन न करने के संबंध में प्रभारी डीआईओएस वीरेंद्र प्रताप सिंह से फोन पर बात की थी, इसमें उन्होंने नियुक्ति की स्वीकृति निरस्त करने की बात कही थी।


इस मामले में प्रभारी डीआईओएस वीरेंद्र प्रताप सिंह से स्पष्टीकरण तलब किया गया।


जवाब में उन्होंने संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक विधिचंद यादव पर कूटरचित पत्रावली प्रस्तुत कर गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रधान सहायक विधिचंद यादव ने अपने लिखित स्पष्टीकरण में किसी भी प्रकार की भूमिका से इन्कार किया।


कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसके बाद जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी

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