हर परिषदीय स्कूल में अब न्यूनतम दो शिक्षक अनिवार्य, अतिरिक्त का होगा समायोजन
प्रदेश के प्रत्येक परिषदीय स्कूलों में अब हर हाल में कम से कम दो शिक्षक तैनात किए जाएंगे। जहां जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं, वहां से उन्हें हटाकर अन्य स्कूलों में समायोजित या स्थानांतरित किया जाएगा। इस संबंध में शासन ने हाईकोर्ट के 22 अप्रैल के आदेश के अनुपालन में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों को भेजे आदेश में स्पष्ट किया है कि हर विद्यालय में
न्यूनतम दो शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जिला समिति को सरप्लस शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में तैनात करने का अधिकार दिया गया है। महिला शिक्षिकाओं के मामले में विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उसी विकासखंड में तैनात किया जाएगा। यदि यह संभव न हो तो उन्हें ऐसे नजदीकी विकासखंड में पोस्टिंग दी जाएगी, जहां सड़क से आवागमन सुगम हो। जिन स्कूलों में 30 अप्रैल तक पहले से दो शिक्षक तैनात थे, वहां फिलहाल बदलाव नहीं किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा हाई कोर्ट के निर्देश (22.04.2026) के अनुपालन में आदेश जारी। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों में कम से कम 2 शिक्षक सुनिश्चित करना और अधिशेष (surplus) शिक्षकों का समायोजन/स्थानांतरण करना है।



