हेड शिक्षकों के लिए जरूरी सूचना ~ by rana
हेड शिक्षकों के लिए जरूरी सूचना ~ by ranaFIFO का आदेश हुआ है लेकिन इसमें हेड शिक्षकों पर कोर्ट silent है क्योंकि कोई इसको बताने के लिए था नहीं । हेड शिक्षक अपनी बात रखने के लिए अगली तारीख पर एकजुट रहें क्योंकि अगर उन्हें अब भी प्राथमिक हेड के पद से उठाकर उच्च प्राथमिक में सहायक बनाया तो विभाग माननीय उच्च-न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अवमानना में फँसेगा । एकजुट रहें ज्ञापन public domain में भेज दिए हैं जितने भी हेड को सरप्लस दिखा रहे हैं वे अपने जिलाधिकारी , बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिसीव करवायें । प्राथमिक हेड के पद से आपको सहायक उच्च-प्राथमिक के पदों पर भेजना - Himanshu Rana ~ Writ A 523/2024 में हुए अंतरिम आदेश का उल्लंघन है जिसके 8th point में कह रखा है कि elligible candidates ही एक पद से दूसरे पद पर जा सकते हैं । दोनों पद भिन्न हैं विभाग चाहे कितना ही कहता रहे क्योंकि RTE act आने के बाद NCTE की TET guidelines दोनों की परीक्षा अलग लेती हैं तो curriculum भी अलग है । अंजुमन इशात ए तालीम का उल्लंघन जिसमे पदोन्नति के लिए TET अनिवार्य बताया है , यहाँ एक बात समझनी होगी कोर्ट ने साफ़ किया है कि नवीन नियुक्ति का अर्थ केवल शुरुआती नियुक्ति नहीं है , पदोन्नति या समायोजन भी नवीन नियुक्ति के अंतर्गत आते हैं । त्रिपुरारी दूबे में हेड के पदों को किसी भी शिक्षण संस्थान में अनिवार्य बताया है और इंचार्ज को एक वैकल्पिक व्यवस्था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने uphold किया है । विभाग अगर इस प्रकार से future promotional posts को खत्म करने की मंशा से कार्य करेगा तो आपको हमें एकजुट होकर विरोध करना होगा । सभी हेड शिक्षक मिलकर अपने-अपने जिले में ज्ञापन दीजिए । #rana
